करनाल (हरियाणा)। दूषित प्लेटलेट्स से दो लोगों की मौत के मामले में ब्लड बैंक पर 50 लाख जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने शहर के सिक्का रक्तदान केंद्र के मालिक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह रकम सिक्का रक्तदान के मालिक को दोनों मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये के रूप में देनी होगी। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इस मामले में प्राइवेट अस्पताल श्री हरि के डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी है।
यह है मामला
अधिवक्ता ने बताया कि रसुलपुर कलां गांव निवासी सूरत सिंह के बेटे 32 वर्षीय पंकज को बुखार हुआ था। वह उसे श्री हरि अस्पताल लेकर गए। वहां उसका डेंगू का टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव आया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे दाखिल कर प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात कही। सिक्का रक्तदान केंद्र से प्लेटलेट्स मंगाई गई। पंकज को प्लेटलेट्स चढ़ाई तो कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई।
दूसरे मामले में सदर बाजार निवासी सुनीता के पति पंकज को भी ऐसे ही बुखार आया। उसे भी प्राइवेट अस्पताल श्री हरि में दाखिल किया गया था। उसके परिजनों से भी सिक्का रक्तदान केंद्र से प्लेटलेट्स ले आने को कहा था। इस मामले में भी पंकज को जब डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स चढ़ाई तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ घंटों बाद पंकज ने भी दम तोड़ दिया।
दोनों व्यक्तियों की मौत होने पर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस और सीएमओ को की थी।
इस शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की थी, जिसमें डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि सिक्का रक्तदान केंद्र ने 26-27 अक्तूबर 2021 क्षमता से अधिक रक्त की जांच की थी। उनकी प्लेटलेट्स बनाई थी। उनके पास वह मशीनें ही नहीं थी, जो टेस्ट उन्होंने दिखाए हुए थे।