रोहतक। जिले में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कोटपा (कानून सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में डी.आर.डी.ए मीटिंग हाल में किया गया। इसमें जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन, मोहाली के सहयोग से करवाई गई इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को कोटपा एक्ट के बारे में जानकारी देना और कोटपा कानून को लागू करने के लिए कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है । युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं, जिस कारण बेहतर सामज और देश का निर्माण करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी नशे की शुरूआत तंबाकू से होती है इसलिए तंबाकू की लत से युवाओं को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिले में धड़ल्ले से तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने मौजूद सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए कि वे अपने अधीन आने वाले कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले संकेत बोर्ड लगवाएं। अगर किसी कार्यालय या सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड नहीं लगे पाए गए तो संबंधित अधिकारी का चालान भी किया जाएगा ।
इस अवसर पर एस.डी.एम राकेश कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन डा. सत्यवान, जी.एम रोडवेज राहुल जैन, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर डा. महाबीर सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर डा. मंदीप मान, सुरेश भारद्वाज, खेती-बाड़ी विभाग से दलबीर राणा, फार्मासिस्ट प्रमोद, रेनू कंबोज सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।