रोहतक। एक बार फिर रोहतक का पीजीआई गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। प्रदेश के एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पीजीआईएमएस पर हाईकोर्ट ने एमबीबीएस काऊंसिलिंग में अनियमितताओं के चलते 3 लाख का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने ये जुर्माना 3 विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया। विद्यार्थी एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन के लिए पीजीआई पहुंचे थे लेकिन काऊंसिलिंग के दौरान अनियमितताओं को देखते हुए छात्रों ने बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किए।
बता दें कि कुछ माह पहले काऊंसिलिंग में बहादुरगढ़ से आई छात्रा ने धांधली का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप था कि अपने चहेतों को एडमिशन देने के चलते उसका एडमिशन कैंसिल किया गया है जबकि सूची में उनका नाम था लेकिन तुरंत फीस जमा करवाने को लेकर विवाद हो गया और उन्हें कोई समय फीस जमा करवाने के लिए नहीं दिया गया। इसी आधार पर उनका ऐडमिशन कैंसिल किया गया।