नाहन (सिरमौर)। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले एक झोलाछाप ‘मुन्नाभाई’ को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी बले कुमार विश्वास को दोषी करार देते हुए ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट की धारा 27बी (2) के तहत पांच साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने सहित इसी अधिनियम की धारा 28 के जानकारी अनुसार बले कुमार विश्वास सिरमौर के कफोटा बाजार में मैसर्ज विश्वास के नाम से एक क्लीनिक चलाता था। क्लीनिक को लेकर मिली शिकायतों के बाद ड्रग विभाग ने यहां दबिश दी। तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर सन्नी कौशल की अगुवाई में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान क्लीनिक में एलोपैथिक ड्रग्स का स्टॉक बरामद किया गया। आरोपी इसका कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं दिखा सका। यही नहीं, आरोपी पेशे संबंधी कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। वह बिना किसा चिकित्सा लाइसेंस के ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं को जब्त कर क्लीनिक सील कर दिया। साथ ही दो सैंपल लेकर कंडाघाट प्रयोगशाला भेजे। हालांकि, परीक्षण के दौरान सैंपल स्टेंडर्ड क्वालिटी के पाए गए थे। इन दवाओं को बिना किसी लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बेचा जा सकता था। मामला ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट में दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने दोषी को कारावास की सजा सुनाई।