रोहतक (हरियाणा)। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलेवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए निकोटिन के बढ़ते सेवन पर अंकुश लगाया जाएगा। इससे न तो ई-सिगरेट का प्रयोग होगा और न ही निकोटिन फ्लेवर हुक्के से इसका सेवन हो सकेगा। यदि कोई इस प्रकार से निकोटिन का सेवन करेगा तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उपकरण की तीन गुना कीमत या एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में चीफ ड्रग कंट्रोलर नरेंद्र आहूजा ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ई-सिगरेट, हीट-नॉन-बर्न डिवाइस, वैप, ई-शीशा, निकोटिन फ्लेवर हुक्का आदि का इस्तेमाल, खरीद-फरोख्त के साथ ही ये उपकरण पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसे बैन करने के लिए फूड डिपार्टमेंट ने दूसरे संबंधित विभागों से भी सहयोग मांगा गया है, जिसके लिए कमिश्नर की ओर से डीजीपी, सभी डीसी, सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर, डीजी हेल्थ को भी चिट्ठी लिखी गई है।