हमीरपुर (हप्र)। प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखने पर जिला सत्र न्यायालय ने दोषी को तीन साल की कैद और एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी वर्ष 2015 में उपमंडल भोरंज के कैहरवीं गांव के पास 3600 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में इस मामले को लेकर कार्यवाही चली।
चार साल तक चले केस में अब जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने आरोपी अमन शर्मा निवासी बड़ू, हमीरपुर को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त आरोपी वर्ष 2015 में प्रतिबंधित 3600 कैप्सूल लेकर कहीं जा रहा था। इसके बाद उसे विभाग और पुलिस के सहयोग से कैहरवीं में पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार किया गया और मामले के तहत कोर्ट में केस चला। ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर डॉ. अभिषेक का कहना है कि विभाग प्रतिबंधित दवाइयों की रोक के लिए औचक निरीक्षण करता है।