मनगवां (उप्र)। प्रतिबंधित व नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए दोषी को जिला अदालत ने 12 साल की कैद की सजा का सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सेक्टर-38 निवासी अशोक कुमार है। जानकारी अनुसार पुलिस टीम 19 जुलाई वर्ष 2017 को सेक्टर-38 बी स्थित स्लिप रोड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक युवक अंबाला रोड की तरफ से हाथ में लिफाफा लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखते ही वह वापस मुडक़र तेज कदमों से चलने लगा। इससे पुलिस को शक हुआ। युवक को रोककर जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 50 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछने पर वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर पाया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे अब सजा सुनाई है।