पंचकूला /अम्बाला। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को एसीएस द्वारा पदच्युत करने का मामला कोर्ट पहुंचने के बाद जहां सरकार (एसीएस) फार्मेसी कॉउंसिल को माननीय न्यायधीश द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए 6 दिसम्बर 2019 का दिन निश्चित किया था। इस पर सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप अब 13 जनवरी 2020 का दिन निश्चित किया गया है। एसीएस व हरियाणा स्टेट फार्मेसी कॉउंसिल को अपना पक्ष रखने के लिए दोबारा न्यायालय ने पत्र भेजे हैं। इस बारे अधिवक्ता ने बताया कि रजिस्ट्रार को पदच्युत करने के मुद्दे पर न्यायाधीश ने सारी बात ध्यानपूर्वक सुनकर सरकार व कॉउंसिल का पक्ष मंगवाया था। यह समय रहते न्यायालय के पटल पर नहीं पहुंच पाया इसलिए न्यायाधीश ने एक मौका और दिया ताकि निर्णय लेने में आसानी हो।
कुछ भी हो, इस खींचतान में राज्य के फार्मासिस्टों के कॉउंसिल संबंधित कार्य समय से नहीं हो पा रहे। कई को अपनी सरकारी नोकरी के लिए आवेदन या इंटरव्यू के समय अपडेट नवीनीकरण प्रमाण देना होता है जो कॉउंसिल से समय रहते नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उनका भविष्य दांव पर है।