अलवर: दिल्ली हाईकोर्ट ने अलवर में मेडिकल कॉलेज न चला पाने की राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही ईएसआईसी को 500 बैड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश बलराज जाधव की जनहित याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट में ईएसआईसी ने क्षेत्र में आबादी नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज संचालन नहीं करने की दलील दी।

ईएसआईसी ने कहा कि यहां आबादी नहीं होने से नवनिर्मित भवन का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। ईएसआईसी ने कोर्ट से मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड़ पर देने, राज्य सरकार के जरिये संचालित करने और भवन को बेचकर क्षतिपूर्ति करने के विकल्प तलाशने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि ईएसआईसी को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित कराने और रखरखाव का अधिकार ही नहीं है।