रामबन। फार्मा कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) वरुणजीत सिंह ने जिले में संचालित एक फार्मा कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।

यह है मामला

गलत ब्रांड वाले इंस्टा सी का निर्माण करने के लिए केन्रॉन हेल्थकेयर सरना डुंगर, जयपुर नामक स्वास्थ्यपूरक कंपनी सहित व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्लॉक बनिहाल बेनाम शॉनवाज के इस मामले में पहले ही खुदरा विक्रेता एफबीओ पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। कंपनी को भविष्य में सावधान रहने और एफएसएसए -2006 के प्रावधानों का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में कई निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं।