नई दिल्ली। डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाओं की बिक्री नहीं करने के आदेश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार ने साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ये आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी राज्यों को सख्त कदम उठाने को कहा गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना इन दवाओं की बिक्री नहीं होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियामक मानकों को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
राज्यों के दवा नियामकों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी दवाएं ही प्रचलन में हों। इसके लिए नियामक मानकों को मजबूत करने की जरूरत है।
श्रीवास्तव ने राज्य औषधि विनियामकों को आदेश दिया कि दवाइयां केवल नुस्खों के माध्यम से ही बेची जाएं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 905 दवा निर्माण और परीक्षण फर्मों की जांच के बाद अब तक 694 कार्रवाई की गई हैं।