पटना (बिहार)। दवा लाइसेंस लेने के लिए राज्यभर में अब नई प्रणाली लागु कर दी गई है। इसके तहत दवा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
यह है मामला
राज्य में ड्रग लाइसेसिंग प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। बिहार ने औषधि नियंत्रण विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वन नेशन, वन ड्रग लाइसेंसिंग यानी ओएनडीएलएस सिस्टम लागू कर दिया है।
नए सिस्टम के तहत नए ड्रग लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले यह आवेदन राज्य औषधि नियंत्रक के पास जाएगा।
वे संबंधित औषधि निरीक्षक को भौतिकी सत्यापन के लिए कागजात भेजेंगे।
यह रिपोर्ट उप औषधि नियंत्रक के पास जाएगी और तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद जिले के लाइसेंसिंग पदाधिकारी को भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के सभी दवा दुकानदारों का केंद्रीय डाटा भी तैयार किया जा सकेगा।