रांची। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में पीजी और अंडर ग्रेजुएट सीटों पर दाखिले के लिए नया नियम बना दिया है। अब किसी छात्र ने बीच में पढ़ाई छोड़ी तो उसे 30 लाख रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा, पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद झारखंड में ही तीन साल की सेवा अनिवार्य रहेगी। पहले यह अवधि एक साल की थी।

एडमिशन लेने के बाद छात्रों के मूल प्रमाण पत्र तब तक जब्त रखे जाएंगे, जब तक उनकी पढ़ाई और राज्य में निर्धारित सेवा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। इससे संबंधित एक बॉन्ड भरना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस आशय के संशोधन प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।