नई दिल्ली। तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियमों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नए नियमों के तहत कंपनियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर एक तरफ गले में छेद वाली फोटो छापनी होगी। नीचे वैधानिक चेतावनी- तंबाकू का सेवन दर्दनाक मौत देता है, लिखनी होगी। दूसरी तरफ तंबाकू छोडऩे के इच्छुक लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800112356 छापना होगा। चेतावनी पैकेट का 85 फीसदी हिस्सा कवर करेगी। इसे तंबाकू कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तंबाकू कंपनियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के समक्ष कहा कि लोगों को कुछ भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते तो शराब, सिगरेट, तंबाकू, चॉकलेट जैसे सभी कारोबार बंद क्यों नहीं कर देते। बेंच में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, स्वाधीनता यह अधिकार नहीं देती कि कोई बिना सोचे-समझे कुछ भी चुन ले।