कानपुर (उप्र)। नशीली दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। रायपुरवा स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ड्रग विभाग ने कैंसिल कर दिया। इससे पहले मेडिकल स्टोर में दवाओं की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी। संचालक सुमित केसरवानी के खिलाफ रायपुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

नशीली दवाएं बेचने की सूचना पर ड्रग विभाग ने बालाजी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो ताला बंद मिला था। कई बार फोन करने के बावजूद संचालक सुमित मौके पर नहीं आया। इसके चलते टीम ने स्टोर सील कर दिया था। 14 अक्तूबर को टीम फिर से मेडिकल स्टोर पर गई।

संचालक के सामने ही नशीली दवाओं के शक में कई सैंपल लिए। यहां पर टीम ने कोल्ड्रिफ फॉस्फेट सिरप की दो हजार शीशियां और अल्प्राजोलम की नौ हजार टेबलेट सीज की थी। इनका उपयोग नशे के रूप में भी होता है। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक सुमित से इन दवाओं का लेखा जोखा मांगा। लेकिन वह इसे दिखा नहीं सके। इसके बाद विभाग ने थाना में केस दर्ज करवाया था। अब सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया।