नई दिल्ली। एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों या खुले इलाकों में फेंकने पर बैन लगा दिया है। यह आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने लगाए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कमिश्नर्स को इसके लिए ऑर्डर जारी किया है।
कहा गया है कि डिस्पोजल के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर या अधिकृत अधिकारी की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। डिस्पोजल के बाद सर्टिफिकेट बनाकर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी कमिश्नर और फूड बिजनेस ऑपरेटर को भेजना होगा।
खुले में डिस्पोजल से दोबारा इस्तेमाल का खतरा
कई रिपोर्ट्स आईं हैं कि जब्त या एक्सपायर्ड फूड को नदियों या खुले मैदानों में फेंक दिया जाता है। इससे वाटर पॉल्यूशन और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसा करना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही ऐसे आइटम्स को सप्लाई चेन में दोबारा इस्तेमाल होने का खतरा भी पैदा करता है।
इससे पहले 21 दिसंबर 2020 को फूड रेगुलेटर ने ऐसी ही गाइडलाइन जारी की थी। इसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। कोर्ट या इससे जुड़े अधिकारी के आदेश पर ही डिस्ट्रक्शन होगा, ताकि कोई गलत इस्तेमाल न हो।










