देहरादून (उत्तराखंड)। दवा की ऑनलाइन बिक्री पर उत्तराखंड राज्य में बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन -एफडीए) ने इस संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।

कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने पर केंद्र सरकार ने दवा बनाने व बेचने के नियमों में बदलाव की कवायद शुरू की है। इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इसे केंद्र ने राज्यों से भी राय मांगी थी। इस पर उत्तराखंड की ओर से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को नियंत्रित करने पर जोर दिया है।

एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कई अन्य राज्यों ने भी दवा की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे नए कानून में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि इसे नियंत्रित करना और इसका रिकार्ड रखना मुश्किल है। किस व्यक्ति ने किस स्टोर से कब, कितनी और कौन-कौन सी दवाएं ऑनलाइन मंगाईं, यह ब्योरा छिपाना आसान है। ऐसे में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए इस व्यवस्था को प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है।

उत्तराखंड में दवाओं के 20 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से बड़ी संख्या में स्टोर, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री भी करते हैं। कोरोनाकाल में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को काफी बढ़ावा मिला। यह कारोबार उत्तराखंड में तेजी से फल-फूल रहा है। उत्तराखंड में ही दवा का ऑनलाइन कारोबार करोड़ों रुपए है।