तिरुवनंतपुरम। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश जारी हुआ है। यह आदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने दिया। मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रार को बिना मेडिकल डिग्री के डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

आयोग ने रजिस्ट्रार से पूछा कि रॉबिन गुरुसिंह के खिलाफ अधिनियम की धारा 42 और 43 के तहत कानूनी कार्रवाई के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। रजिस्ट्रार से एक महीने के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है।

यह है मामला

ए श्रीकुमार ने दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि तमिलनाडु के करिंकल में रहने वाले एक फर्जी डॉक्टर ने राजधानी चकई में एक विज्ञापन बोर्ड लगाया था। मेडिकल काउंसिल ने पाया कि वह व्यक्ति केरल या तमिलनाडु में उनके साथ पंजीकृत नहीं था। रजिस्ट्रार ने एसएचआरसी को सूचित किया कि व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विज्ञापन बोर्ड हटा दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि वह धोखाधड़ी में संलिप्त रहा और बाद में एक अंग्रेजी दैनिक में रीढ़ विशेषज्ञ के रूप में विज्ञापन भी दिया।