नई दिल्ली। फार्मासिस्ट पद के लिए डी फार्मा की अनिवार्यता को सही ठहराया गया है। शीर्ष न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी अपीलें खारिज कर दी हैं।

पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की न्यूनतम योग्यता के नियम को सही ठहराया था।
बी फार्मा और एम फार्मा करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इससे बिहार में फार्मासिस्ट की भर्ती योग्यता को लेकर जारी विवाद का पटाक्षेप हो गया है।