नई दिल्ली। मैनकाइंड फार्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने गुजरात स्थित कृषि उत्पाद निर्माता इकाई को अपने उत्पादों के लिए मैनकाइंड एग्री सीड्स निशान का इस्तेमाल करने पर रोक दिया है।

यह है मामला

जस्टिस अमित बंसल ने मैनकाइंड एग्री सीड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में मैनकाइंड फार्मा के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। कहा गया कि मैनकाइंड एग्री सीड्स के खिलाफ प्रथम दृष्टया उल्लंघन और पासिंग ऑफ का मामला बनता है।

न्यायालय ने एडवोकेट उदय भारत बाली को स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वे उल्लंघनकारी उत्पादों की तलाशी और जब्ती के लिए मैनकाइंड एग्री सीड्स के परिसर का दौरा करेंगे।

मैनकाइंड फार्मा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी इकाई दवा कंपनी की साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने के लिए मैनकाइंड ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी इकाई द्वारा मैनकाइंड व्यापार नाम का उपयोग बाजार में भ्रम पैदा करने की संभावना है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है। यदि प्रतिवादी विवादित व्यापार नाम का उपयोग करना जारी रखता है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। कोर्ट ने स्थानीय आयुक्त को आयोग के निष्पादन के दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।