नई दिल्ली। नई दवा और क्लिनिकल ट्रायल नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 में संशोधन किया है। ये मसौदे नियम 2019 के मौजूदा नियमों को और मज़बूत बनाने के लिए जारी किए हैं। लोगों की प्रतिक्रिया के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पर आपत्तियां और सुझाव अगले 30 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। प्रस्तावित प्रस्ताव के तहत अब नई दवा के परीक्षण के लिए अनुमति बेहद जरूरी की गई है।

ये बदलाव प्रस्तावित

अब कोई भी व्यक्ति नई दवा या क्लिनिकल ट्रायल (परीक्षण के लिए दवा) बिना अनुमति या नोटिफिकेशन के तैयार नहीं कर सकेगा। सिर्फ एनालिटिकल और प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन देने पर ही निर्माण की अनुमति होगी।