ऊना (हिमाचल प्रदेश)। आई ड्रॉप्स बिना मंजूरी के बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने प्रदेश दवा नियंत्रक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोडियम हायलूरोनेट आई ड्रॉप्स 0.3 प्रतिशत बिना मंजूरी बिक रही हैं। औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने सभी दवा नियंत्रकों को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा है कि कुछ निर्माता उक्त दवा का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। इसे अभी तक देश में निर्माण और बिक्री की स्वीकृति नहीं मिली है। यह उत्पाद न्यू ड्रग श्रेणी में आता है। इसलिए इसकी बिक्री से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है।
सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नई दवा बिना मंजूरी बिक्री के लिए तैयार नहीं की जा सकती। निर्माण के इच्छुक व्यक्ति या कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य है। पत्र में कहा गया है कि दवा निर्माताओं को तुरंत निर्देश जारी करें। कार्रवाई और मौजूदा स्थिति की जानकारी जल्द निदेशालय को भेजें ।










