नई दिल्ली। इमामी क्रीम ‘फेयर एंड हैंडसम’ का भ्रामक विज्ञापन करने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है। फोरम के चीफ इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने यह आदेश पारित किया।

यह है मामला

एक शख्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी का फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाला है। शिकायत कर्ता ने कहा कि उसने 2013 में 79 रुपये में क्रीम खरीदी थी, लेकिन इससे उसे आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक, नियमित रूप से प्रोडक्ट का उपयोग किया गया था। तेजी से चमकने वाले गोरेपन के लिए दिन में दो बार चेहरे और गर्दन पर क्रीम का प्रयोग किया, लेकिन स्किन पर गोरापन नहीं आया।

कंपनी द्वारा लिखी गई बातों पर गौर किया गया कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट से मनचाहा नतीजा हासिल करने के लिए प्रोडक्ट के सही उपयोग और पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें और स्वच्छ रहने की स्थिति जैसे कई फैक्टर्स की जरूरत होती है। फोरम ने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग पर ऐसी सख्त शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि कंपनी जानती थी कि निर्देश अधूरे हैं और अन्य फैक्टर्स का पालन न करने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलेगा।

इससे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है कि प्रोडक्ट और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। निर्देश दिया गया कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद करे। साथ ही अपने ब्रांड एंबेसडर या अन्य से उन पैकेजों, लेबलों, विज्ञापनों को वापस ले और फिर से जानकारी प्रजेंट करें। इसके अलावा कंपनी को 14.50 लाख रुपये का हर्जाना भी जमा कराना होगा।