लखनऊ (उप्र)। बी.फार्मा में प्रवेश की डेडलाइन बढ़ाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2025-26 के लिए बी.फार्मा में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम से अलग आदेश देने का अधिकार नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। कहा गया कि वह फार्मेसी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया को बढ़ाए। तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को मध्य प्रदेश में फार्मेसी काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई थी।

इसके अतिरिक्त इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने भी अंतिम तिथि बढ़ाई है। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम तिथि के बाद प्रवेश नहीं दिया जा सकता।