नई दिल्ली। शरबत जिहाद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रूह अफजा को शरबत जिहाद बताने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है और कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है।
अदालत ने रूह अफजा से शरबत जिहाद वाली स्वामी रामदेव की टिप्पणी को चुनौती देने वाली याचिका पर अवमानना का नोटिस दिया और कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित बंसल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बाबा रामदेव प्रथम दृष्टया अदालत के पिछले आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं।
गौरतलब है कि अदालत हमदर्द की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी को चुनौती दी गई है। स्वामी रामदेव के वकील को अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे बाबा रामदेव पर किसी का काबू नहीं है। यह टिप्पणी अदालत ने तब की जब हमदर्द के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा रामदेव ने एक नया और उसी अंदाज में वीडियो डाला।
इससे पहले बाबा रामदेव के वकील राजीव नैयर ने हाईकोर्ट को बताया था कि आपत्तिजनक वीडियो हटाए जाएंगे। कोर्ट ने उन्हें यह हलफनामा दायर करने को भी कहा था कि वे भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा था कि रामदेव का बयान अक्षम्य और अदालत की अंतर्रात्मा को झकझोर देने वाला है। कोर्ट ने इसे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला और नफरत फैलाने वाला माना था।