मुंबई। फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को मुंबई हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। विवाद का मूल आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी एक नोटिस के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें ल्यूपिन की 2016-2017 की आय का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई थी। इसमें उसने 2636 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी।
जानकारी अनुसार ल्यूपिन ने शुरू में पर्याप्त आय की घोषणा करते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया था और आयकर विभाग की गहन जांच प्रक्रिया से गुजरा था।
जांच के बाद, ल्यूपिन की दावा की गई कटौती को स्वीकार करते हुए एक मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए विभाग के कारणों को अपर्याप्त पाया। अदालत ने पुनर्मूल्यांकन को उचित ठहराने के लिए ताजा ठोस सामग्री की कमी बताई है।