जहानाबाद नगर। दवा की छह दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई ड्रग एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर की गई है। इन दुकानों को बंद कराते हुए दवा बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि इनमें पांच दुकानों को 30 दिनों के लिए निलंबित किया है, जबकि एक दुकान का निलंबन फार्मासिस्ट की उपलब्धता तक किया है।

यह है मामला

दुकानों को बंद कराने पहुंचे औषधि निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि सहायक औषधि निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में गड़बड़ी मिली थी। दुकानों में ड्रग एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। फार्मासिस्ट की उपलब्धता नहीं थी और कैशमेमो उपलब्ध नहीं था। रिटेलर काउंटर में एच-1 रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिला था। ऐसी कई कमयिों के बाद इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

इनमें अजय मेडिकल हॉल, शोभा मेडिकल, यामिनी फार्मा, न्यू पीएल फार्मा, राघव मेडिकल एजेंसी की अनुज्ञप्ति 30 दिनों के लिए निलंबित की है। वहीं, कॉम्पशिप ब्यू मेडिक्स नामक दुकान की अनुज्ञप्ति को तब तक निलंबित किया गया है जब तक फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती है।