श्रीगंगानगर (राजस्थान)। नशीली दवा सप्लाई के मामले में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई की। के-ब्लॉक स्थित मानव हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा के निरीक्षण में कई गंभीर खामियाँ सामने आई थी। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि इसके बाद यह कार्रवाई की गई। दुकान मालिक मानव शर्मा और गगनदीप के नाम से जारी लाइसेंस की शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली। क्रय बिल क्रमवार नहीं थे। विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। इस दुकानदार से नशीली दवाओं की बरामदगी जैसे गंभीर तथ्य भी सामने आए।

विभाग ने 14 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में दुकानदार मानव शर्मा ने स्वीकार किया कि योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में वह स्वयं दवाओं का विक्रय कर रहे थे। बिलिंग रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर दुकानदार ने सफाई दी। कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बिलिंग होती है। निरीक्षण वाले दिन प्रिंटर खराब होने के कारण हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी।

पुलिस ने 42 हजार टैपेंटाडोल टैबलेट्स बरामद कर एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मेडिकल स्टोर मालिक मानव शर्मा से पूछताछ की थी। दुकानदार का कहना है कि पुलिस उसे दुकान से उठा कर ले गई थी। सीसीटीवी डीपीआर भी साथ ले गई। उसने दावा किया कि बरामदगी किसी अन्य दुकान से हुई थी। उससे दबाव में बयान लिखवाया गया। स्पष्टीकरण असंतोषजनक मिलने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दुकान को तुरंत औषधियों की बिक्री व भंडारण बंद करने के निर्देश दिए हैं।