कोर्ट ने प्रतिबंधित सम्मिश्रण दवा संबंधी रिपोर्ट मांगी

कटिहार (बिहार )। प्रोस्टेंट ग्लैंड और प्रोस्टेंट कैंसर की बीमारी में काम आने वाली डेफ्लाकोट एवं टेमसुलोसिन एचसीएल की सम्मिश्रण दवा पर प्रतिबंध के बावजूद बिक्री के मामले में राज्य औषधि नियंत्रक ने सभी औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक को इस दवा से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि उक्त सम्मिश्रण दवा को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर इसकी बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही उक्त दवा का लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी दिया गया था। प्रतिबंध के बाद भी इस सम्मिश्रण दवा की बिक्री होने से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। यहां बता दें कि डेफ्लाकोट सिगल डोज की दवा की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लेकिन टेमसुलोसिन एचसीएल के साथ इसके कंबीनेशन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। सम्मिश्रण दवा के दुष्प्रभाव को लेकर मुजफ्फरपुर के औषधि निरीक्षक विकास शिरोमणि ने केंद्रीय औषधि महानियंत्रक एवं राज्य औषधि नियंत्रक को जांच रिपोर्ट भेजी थी।

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