नवांशहर (पंजाब)। फार्मा कंपनी पर एनजीटी ने पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर (नवांशहर) जिले के गांव हैबतपुर स्थित नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है।

बता दें कि नेक्टर लाइफ साइंसेज एक दवा कंपनी है जो एंटीबायोटिक दवा बनाती है। बताया गया कि यह कंपनी कथित तौर पर अत्यधिक प्रदूषित रासायनिक अपशिष्ट को खेतों में बहा रही थी, जिससे फसलों और भूमि को भारी नुकसान हुआ। एनजीटी ने पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीएसपीसीबी) की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दोषी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करे और पर्यावरणीय मुआवजे की अंतिम राशि निर्धारित करे।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कंपनी अब तक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) मानकों को पूरा नहीं कर पाई है। जल अधिनियम का लगातार उल्लंघन भी किया जा रहा है। कंपनी मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करती है।

अपशिष्ट जल में सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों के अवशेष मौजूद हैं। जो अत्यधिक जहरीले और अवक्रमण में कठिन होते हैं। अंतरिम रूप से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना पीएसपीसीबी को दो महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।