हैदराबाद। किडनी स्टोन के इलाज का दावा करने वाला एलोपैथिक अल्का-शॉट ओरल सॉल्यूशन जब्त किया गया है। यह कार्रवाई तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने भुपलपल्ली के एक मेडिकल स्टोर पर की। इसमें यह दावा किया गया था कि यह दवा गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन) का इलाज करती है, जो कि औषधि नियम-1945 का उल्लंघन है। औषधि नियम में कुछ खास बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के दावों पर रोक लगाई गई है। कोई भी दवा नियमों में निर्दिष्ट बीमारियों या विकारों के बारे में दावा नहीं करेगी।
डीसीए के महानिदेशक कमलासन रेड्डी के अनुसार, भ्रामक दावों के साथ बाजार में दवाओं का पता लगाने के लिए छापेमारी की गई। इस दौरान डीसीए ने सोलन जिले में कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित अल्का-शॉट ओरल सॉल्यूशन का पता लगाया। टीम ने मेडिकल स्टोर से इसे जब्त कर लिया। गौरतलब है कि औषधि नियम-1945 में निर्दिष्ट कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए दवाओं के बारे में भ्रामक दावे करने वाले व्यक्ति दंडनीय हैं।