बीबीएन (हप्र)। 35 एफसीडी दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। देशभर में बिना वैज्ञानिक परीक्षण और मंजूरी के बनाई और बेची जा रही एफसीडी (फिक्स्ड कंबीनेशन डोज) दवाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हंै। इन एफसीडी दवाओं में दर्द निवारक, मधुमेह की दवाएं, उच्च रक्तचाप की दवाएं, नर्व पेन (तंत्रिका संबंधी दर्द) की दवाएं, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं और पोषण संबंधी सप्लीमेंट शामिल हैं।
यह है मामला
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डा. राजीव सिंह रघुवंशी ने निर्देश में कहा है कि कुछ एफडीसी दवाओं को बिना सुरक्षा और प्रभावशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किए राज्य स्तर पर लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं।
इस तरह की अनियमितताएं मरीजों की जान को जोखिम में डाल सकती हैं। इन दवाओं से दवा रिएक्शन, दवा का आपसी टकराव और गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते है। सीडीएससीओ ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं के साथ सभी अनअप्रूड एफडीसी दवाओं का निर्माण, वितरण और बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकी जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
डीसीजीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स को निर्देश दिया है कि वे अपने एफडीसी अनुमोदन की प्रक्रिया की पुन: समीक्षा करें और कानून व नियमों के कठोर पालन को सुनिश्चित करें।