तेलंगाना। दवा निर्माण कंपनी पर 31 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रासायनिक विस्फोट में चार लोगों की मौत के मामले में संगारेड्डी जिले के हत्नूरा में थोक दवा निर्माण फैक्ट्री एसबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को हुए विस्फोट से रासायनिक और अपशिष्ट रिसाव के कारण मिट्टी और पानी काफी प्रदूषित हो गया। विस्फोट के बाद, टीजीपीसीबी ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करने और प्रदूषण को रोकने में कंपनी की विफलता रही। इसके चलते 27 अप्रैल को फैक्ट्री बंद करने का आदेश जारी किया गया।
बता दें कि चंदापुर गांव में एसबी ऑर्गेनिक्स गुआनिडाइन नाइट्रेट और गुआनिडाइन कार्बोनेट का उत्पादन करता है। विस्फोट और उसके बाद लगी आग ने आसपास की मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर दिया। कंपनी ने 20 किलो लीटर गंदा पानी आम लोगों तक पहुंचाया।
टीजीपीसीबी ने पहले एक शिकायत के बाद सुविधा का निरीक्षण किया था। अक्टूबर 2022 में इसकी जांच से पता चला कि कंपनी के संचालन में श्रमिकों और पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता किया गया। सुविधा से निकलने वाले संदूषकों ने मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया, जिसके रिसाव से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया। विस्फोट के बाद एनजीटी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया।