नई दिल्ली। गोरा बनाने का दावा साबित करने में तीन कंपनियां विफल रहीं हैं। इसके चलते उक्त तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है।

ये है मामला

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने व्हाइटनिंग क्रीम और बॉडी लोशन बेचने वाली चार कंपनियों के खिलाफ आदेश पारित किए थे। इनमें तीन कंपनियों ने यूएसपी का हवाला दिया था। कंपनियां त्वचा को गोरा बनाने के अपने दावों के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण पेश करने में विफल रहीं। इसने इन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें ऐसे असत्यापित और निराधार दावे न करने की हिदायत दी है। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे ऐसा दोबारा करते हैं तो उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उपभोक्ता निगरानी संस्था ने दर्ज किया है कि कैसे कंपनियां अपने दावों को साबित करने में विफल रहीं। प्राधिकरण के नोटिस पर उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी मामलों में कंपनियों ने दावा किया कि उन्हें सीसीपीए के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानून की जानकारी नहीं थी।