भिवानी (हरियाणा)। बैन दवा के साथ गिरफ्तार किए दो दोषियों को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

यह है मामला

एडीशनल सेशन जज भिवानी सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने श्रेयांश उर्फ गोलू, निवासी हालु बाजार भिवानी व संदीप निवासी वीरवान पाना भिवानी को प्रतिबंधित 10 शीशी दवाइयां रखने के मामले में दोषी ठहराया है। दोनों को 10 वर्ष की कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के अनुसार अनुसार पुलिस टीम ने एक मई 2023 को औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित दवाइयों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।