तिरुअंनतपुरम । नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने वाली दो कंपनियों पर जुर्माना लगा है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने बाजार में नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने वाली दो फर्मों पर मुकदमा चलाया है।

यह है मामला

औषधि नियंत्रण विभाग ने सुरक्षित और गुणवत्ता-सुनिश्चित कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री के लिए जांच अभियान चलाया था। 2024 में दर्ज एक मामले में, तालीपरम्बा के मजिस्ट्रेट ने हज़ार ट्रेडिंग एलएलपी, तालीपरम्बा को गलत ब्रांड के कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के लिए 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

पय्यान्नूर स्थित गुल्फी शॉपी को भी गलत ब्रांड के कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के लिए 40 हजार का जुर्माना भरने को कहा है। अब तक औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा चार नकली कॉस्मेटिक ब्रांडों को पकड़ा जा चुका है।