अवैध विज्ञापन मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर बाबा रामदेव को समन

कोझिकोड (केरल)। अवैध विज्ञापन मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर बाबा रामदेव को समन जारी हुए हैं। बता दें कि अवैध विज्ञापनों के एक मामले में कोझिकोड कोर्ट में पतंजलि उत्पादों को बनाने वाली कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है। इस मामले में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले के आरोपी बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण आज कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए मामले को विचारार्थ स्थानांतरित कर दिया गया। केरल के कोझिकोड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें समन भेजा गया।

भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर मामला दर्ज

शिकायत में बाबा रामदेव को दूसरा और आचार्य बालकृष्ण को तीसरा आरोपी बनाया गया है। प्रतिवादी पतंजलि समूह की दवा कंपनी दिव्य फार्मेसी है। जानकारी के अनुसार दिव्य फार्मेसी पर भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
54 बीमारियों के लिए दवा का विज्ञापन है प्रतिबंधित
गौरतलब है कि कोझिकोड कोर्ट में यह मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित है। डॉक्टर केवी बाबू ने राज्य औषधि नियंत्रक से शिकायत की थी। बताया गया कि वे यौन समस्याओं और बांझपन के लिए वैज्ञानिक समाधान होने का दावा करते हुए पांच दवाओं का विज्ञापन कर रहे थे। कानून यौन समस्याओं और बांझपन सहित 54 बीमारियों के लिए दवा के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है। इसलिए पतंजलि की दिव्य फार्मेसी ने कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन दिया।