अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो होगा सील, दर्ज होगा केस

कान्हा हॉस्पिटल

आगरा। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अस्पताल पर केस भी दर्ज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग मई माह से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस बार हॉस्पिटल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 अप्रैल को बंद कर दी जाएगी। बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे अस्पतालों और लैब पर छापेमारी की जाएगी। अवैध हास्पिटल और लैब को सील करने के साथ केस दर्ज भी कराया जाएगा।

हर साल होता है रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग हर वर्ष हास्पिटल, लैब और क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करता है। अब तक यह प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती थी। इसी तरह नए पंजीकरण के आवेदन करने के बाद हास्पिटल और लैब खोल लिए जाते थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किए बगैर ही आवेदन की आड़ में अवैध हास्पिटल और लैब संचालित हो रहे थे।

नवीनीकरण के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक ही लिए जाएंगे

सीएमओ डा. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल से सख्ती रहेगी। 30 अप्रैल तक ही नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जाएंगे। मई से अवैध हास्पिटल और लैब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर जब तक पंजीकरण नहीं हो जाता है इलाज और जांच नहीं कर सकेंगे। हर क्षेत्र के लिए टीम गठित की जाएंगी।