चिकित्सा उपकरणों के आयात के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली। चिकित्सा उपकरणों के आयात के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह रिट (पीआईएल) दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संगठन, द पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन (पीएसएआईआईएफ) ने दर्ज कराई है।

याचिका में भारत में आयातित सेकेंड-हैंड या नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता की निगरानी करने वाले ढीले नियामक ढांचे के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है।

नियामक तंत्र की गहन समीक्षा की मांग

याचिका में प्रयुक्त या नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात से संबंधित मौजूदा नियामक तंत्र की गहन समीक्षा की मांग की गई है। बताया गया है कि ये उपकरण मरीजों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं और भारत को ऐसे उपकरणों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण सुरक्षित और प्रभावी हैं।

याचिका में अवैध आयातकों की गतिविधियों को रोकने की भी मांग की गई है, जो पर्यावरण मंत्रालय से उचित अनुमति के बिना 2019 से सेकेंड-हैंड हाई-एंड हाई-वैल्यू चिकित्सा उपकरण ला रहे हैं।