नशीली दवा तस्करी के दोषी को दस साल की कैद

नशीली दवा

हनुमानगढ़। नशीली दवा तस्करी के मामले में दोषी को दस साल की कैद की सजा मिली है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। ये सजा विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सुनाई।

यह है मामला

जानकारी अनुसार टिब्बी थाना पुलिस ने तीन अक्टूबर 2018 को नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान सेमनाला पुलिया सडक़ पर चंदूरवाली की तरफ से बाइक पर एक युवक को शक के आधार पर रोका। युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कैप्सूल मिले। जांच करने पर ये एनडीपीएस घटक के पारवोरिन स्पास नामक दो हजार कैप्सूल मिले। ये कुल 200 पत्तों में पैक पाए गए।

अवैध रूप से ले जा रहा था कैप्सूल

आरोपी की पहचान नूर नबी पुत्र वजीर अली निवासी वार्ड 10 सूरेवाला पीएस टिब्बी के रूप में हुई। आरोपी के पास दवा के भंडारण व परिवहन का कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। पुलिस ने आरोपी से सभी नशीली दवाइयां और बाइक जब्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे आरोपी को दोषमुक्त करार दिया

नशीली दवा

तलवाड़ा झील थाना पुलिस के अनुसार आरोपी नूर नबी ने इनायत हुसैन उर्फ नेती पुत्र काले खां निवासी झमेलेवाली ढाणी सेये नशीले कैप्सूल खरीदे थे। इस पर पुलिस ने इनायत हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी इनायत हुसैन को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करार दिया। वहीं, आरोपी नूर नबी को दोषी मानते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई।