नशीली दवा समेत पकड़े गए युवक को तीन साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

कैंसर की नकली दवा

नाहन (सिरमौर)। नशीली दवा अवैध तरीके से जाते हुए पकड़े गए एक युवक को अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश नाहन हंसराज की अदालत ने धारा 21-61-85 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी अरुण धीमान पुत्र जगदीश धीमान निवासी ग्राम बडोन को दोषी ठहराया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह है मामला

मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक चंपा सुरील ने बताया कि 4 अप्रैल 2019 को रात्रि लगभग 9.30 बजे पुलिस टीम कांशीवाला की ओर गश्त कर रही थी। पुलिस को एक युवक कांसीवाला से नाहन की ओर पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर वह युवक पीछे मुडक़र भागने लगा।

पुलिस टीम ने शक के आधार पर लडक़े को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम अरुण धीमान बताया। पुलिस ने एएसपी वीरेंद्र ठाकुर की मौजूदगी में उक्त लडक़े की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास एक हरे रंग का कैरी बैग मिला।

कैरी बैग खोलने पर उसमें स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस की 11 स्ट्रिप्स जिसमें प्रत्येक में 24 कैप्सूल यानी 264 कैप्सूल मिले थे। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।