निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से रजिस्टर्ड किया, ओएसडी सस्पेंड

नई दिल्ली। निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से रजिस्टर्ड करने के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत दर्ज होने के समय आरोपी ओएसडी नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक थे।

यह है मामला

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) डॉ. आरएन दास को एक निजी नर्सिंग होम को अवैध रूप से पंजीकृत करने के मामले में निलंबित कर दिया। सतर्कता निदेशालय के विशेष सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि आरोपी दास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

एलजी ने सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम-10 के उप-नियम (1) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया। एलजी कार्यालय के अनुसार शाहदरा में एक निजी सुविधा सहित आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग होम को लाइसेंस जारी करने के बारे में पुरानी शिकायत मिली थी।

नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक थे दास 

शिकायत में आरोप लगाया गया कि पूर्वी ज्योति नगर में एक नर्सिंग होम 27 नवंबर, 2018 को पंजीकरण कैंसिल होने के बाद अवैध रूप से काम कर रहा था। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को शिकायत मिली थी। शिकायत दर्ज होने के समय आरोपी डॉ. आरएन दास नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक थे। उन पर लगे आरोपीें के चलते एलजी ने उन्हें आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिया है।