प्रतिबंधित दवा की तस्करी के आरोपी को 10 साल कैद

कैंसर की नकली दवा

सिरसा (हरियाणा)। प्रतिबंधित दवा की तस्करी में गिरफ्तार आरोपी को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार डबवाली सीआईए पुलिस एक जनवरी 2020 को क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान गांव मांगेआना के पास पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास थैले में से प्रतिबंधित दवा की 2,200 गोलियां बरामद हुईं।

पता चला कि इनका गोलियों का इस्तेमाल नशा करने के लिए होता है। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान जिले के गांव देसूजोधा निवासी गुरदास सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गुरदास सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी गुरदास सिंह को दोषी करार देकर 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।