मानव प्लाज्मा बेचने पर दो ब्लड बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए

हैदराबाद। मानव प्लाज्मा की अवैध बिक्री करने पर दो ब्लड बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने की। अधिकारियों ने बताया कि 2 फरवरी को मूसापेट में अवैध प्लाज्मा संग्रह रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। इस संबंध में श्रीकारा हॉस्पिटल ब्लड सेंटर न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी ब्लड सेंटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है।

फ्रीजर में संग्रहीत मानव प्लाज्मा का मिला भंडार

डीसीए अधिकारियों ने 2 फरवरी को मूसापेट में एक आवासीय भवन में स्थित हेमो सर्विस लैबोरेटरीज पर छापा मारा। उन्होंने फ्रीजर में संग्रहीत मानव प्लाज्मा बैग के एक विशाल भंडार का पता लगाया। जांच में पता चला कि अपार्टमेंट के भीतर आर. राघवेंद्र नाइक नामक व्यक्ति हेमो सर्विस लेबोरेटरीज नामक फर्म का संचालन कर रहा है। वह अवैध रूप से विभिन्न ब्लड बैंकों से प्लाज्मा एकत्र करता है और उन्हें अनधिकृत तरीके से बिक्री के लिए जमा कर रहा है।

दो ब्लड बैंकों पर छापा मारा

डीसीए अधिकारियों ने पाया कि श्रीकारा हॉस्पिटल ब्लड बैंक और न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी ब्लड सेंटर ने नियमों का पालन न करते हुए हेमो सर्विस लैबोरेटरीज के आर.राघवेंद्र नाइक को अवैध रूप से प्लाज्मा बेचा। इसके चलते डीसीए अधिकारियों ने तुरंत दो ब्लड बैंकों पर छापा मारा और सत्यापन के बाद हेमो सर्विस लेबोरेटरीज को प्लाज्मा की अवैध बिक्री में शामिल पाया।

कारण बताओ नोटिस जारी

मानव प्लाज्मा

डीसीए तेलंगाना ने ब्लड बैंक से प्लाज्मा की अवैध बिक्री और ब्लड बैंक मानदंडों के अनुरूप न होने के संबंध मेंं दो ब्लड बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीसीए के महानिदेशक कमलासन रेड्डी ने कहा कि ब्लड बैंकों द्वारा प्लाज्मा की अवैध बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए व्यापक जनहित में दो ब्लड बैंकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।