हापुड़ (उप्र)। अब आपको दवाइयों की तर्ज पर मिठाइयों की दुकान में रखी ट्रे पर भी एक्सपायरी डेट लिखी मिलेगी। इस नई व्यवस्था को लेकर मिठाई व्यापारी असमंजस में हैं, क्योंकि खाद्य औषधि प्रशासन की ओर से कोई आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। विभाग का कहना है कि इस नई कवायद से अधिकारियों को जांच के दौरान दुकानदार से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मिठाई पुरानी तो नहीं है, ताजी है या कब बनाई है।
दरअसल, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। दिवाली पर मिठाई की काफी बिक्री होती है। मिठाई की गुणवक्ता बनाए रखने के लिए नई बाध्यता लागू की गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने दुकानों पर एक्सपायरी तिथि लिखने का आदेश दिया है। मिठाइ की दुकान के काउंटर में रखी हर मिठाई के साथ एक चिट लगी होगी कि इसे किस तारीख तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध से बनने वाली मिठाइयों में जल्द संक्रमण लगता है, जबकि खोया और बेसन से बनने वाले खाद्य पदार्थों का आमतौर पर तीन-चार दिन तक प्रयोग हो सकता है।
उधर, मिठाई कारोबारियों का कहना है कि दुकानदार को हर मिठाई की एक्पायरी की जानकारी होती है। जो मिठाई जल्द खराब होती है, उसे बिक्री के अनुसार ही बनवाया जाता है ताकि नुकसान न हो। अब रोज रोज चिट बदलने में काफी दिक्कत होगी। इस संबंध में अभी खाद्य औषधि प्रशासन की तरफ से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है। इस आदेश के बारे में जानकारी हुई है, जिसका पालन किया जाएगा। वहीं, जयनाथ यादव अपर जिलाधिकारी का कहना है कि शासन के आदेश का पालन कराया जाएगा।