रांची
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयनित छात्रों के एडमिशन न लेने या बीच सत्र में कॉलेज छोडऩे पर 10 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि फाइनल लिस्ट में नाम आने के छात्र आवंटित कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो उक्त कोर्स में नामांकन के लिए नीट, यूजी, पीजी या राज्य सरकार द्वारा अन्य नामित संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में एक शैक्षणिक सत्र के लिए वंचित कर दिया जाएगा। बाहर के मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराएंगे तो 10 लाख रुपए जमा कराना होगा। कोर्स पूरा करने के बाद झारखंड सरकार के अधीन सेवा देने की बाध्यता होगी, वरना 15 लाख जुर्माना लगेगा।