अररिया। अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने के आरोपी को कोर्ट ने छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे सह उत्पाद न्यायालय-01 के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने कफ तस्करी के मामले में यह फैसला दिया। आरोपी कार चालक को छह साल सश्रम कारावास के अलावा आर्थिक दंड के रूप में दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

यह है मामला

उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी संजय मिश्रा के अनुसार अररिया पुलिस को अवैध कोडिनयुक्त कफ सीरप तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए बैरगाछी के एएसआई कुमार ऋषिराज ने पुलिस बल के सहयोग से बैरगाछी चौक पर एक कार को रोका। यह घटना 21 नवंबर 2022 को शाम करीब सवा छह बजे की है।

कार में मिला 128 लीटर अवैध कफ सीरप

पुलिस ने शक के आधार पर डब्लूबी 02 जेड 7588 नंबर की कार की तलाशी ली। कार में अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप के आठ कार्टून बरामद हुए। प्रत्येक कार्टून में कुल 160 बोतल मिली। इस सीरप की कुल मात्रा 128 लीटर आंकी गई है। इस अवैध सीरप को कार से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। आरोपी की पहचान अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव का निवासी मो. नईम (28 वर्ष) के रूप में हुई।

कोर्ट में किया केस दर्ज

अवैध कोडीन

कार से कफ सीरप की तस्करी के आरोप में अन्य आरोपी क्रमश: काशिबाड़ी के अब्दुल बारीक व कार के मालिक कनिष्का सेन के विरुद्ध अररिया (बैरगाछी) में एफआईआर दर्ज करायी गई। आरोपियों के खिलाफ मामला कोर्ट में ले जाया गया।
न्यायालय ने इस मामले में गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर आरोपी कार चालक को दोषी पाया। आरोपी कार चालक को छह साल सश्रम कारावास के अलावा आर्थिक दंड के रूप में दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।