देहरादून। अस्पताल के बाहर चल रहे ब्लड बैंकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अस्पतालों के बाहर संचालित हो रहे ब्लड बैंकों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
सीडीएससीओ की गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस को लेकर अपडेट जारी कर दी है। जिसके तहत प्रदेश में अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जायेंगे।
ब्लड बैंक का अस्पताल के अंदर होना जरूरी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि चिकित्सालय से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि जो रक्त केंद्र, अस्पताल परिसर में स्थित नहीं हैं, उस केंद्र को अब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस तरह के रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण को भी नहीं भेजे जाएंगे।
अपर आयुक्त ने कहा कि इस नियम के तहत, रक्त केंद्रों के संचालन या फिर मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या फिर रिन्यू के लिए आवेदन उन संगठनों की ओर से ही दिया जाए, जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने समेत अन्य मानदंडों को पूरा कर रहा हो।
रक्तदान की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा
गौरतलब है कि प्रदेश में कुछ ब्लड सेंटर अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं। इन पर लगाम लगाए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि अब अस्पताल परिसर के भीतर स्थित ब्लड सेंटर को ही लाइसेंस दिया जाएगा। इससे प्रदेशभर में रक्तदान और इससे जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।