गाजियाबाद। एनआरएचएम घोटाले के मामले में फरार चल रहे रायबरेली के पूर्व सीएमओ गोपालजी कुमरिया और लखीमपुर खीरी के सीएमओ ऑफिस में तैनात महिला प्रशासनिक अधिकारी हिना खान ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार महिला आरोपी को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि पूर्व सीएमओ की ओर से दी गई जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जनवरी की तारीख तय की है।
जानकारी अनुसार वर्ष 2010-11 में एनआरएचएम के तहत रायबरेली के जिला अस्पताल में लाखों रुपये की दवा सप्लाई की गई थी। इसमें घोटाला होने की शिकायत पर सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि इससे सरकार को करीब 23 लाख रुपये की हानि हुई है। इसके बाद सीबीआई ने पूर्व सीएमओ गोपालजी कुमारिया, दवा कारोबारी राजन मल्होत्रा, अनिल सिंह, प्रदीप शर्मा, जुगल किशोर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने चार्जशीट के बाद आरोपियों के खिलाफ पहले समन और बाद में वारंट जारी किए थे। आरोपी पूर्व सीएमओ गोपालजी कुमारिया ने सीबीआई कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
वहीं, लखीमपुर खीरी में वर्ष 2010-11 में लाखों रुपये की दवा सप्लाई की गई थी, जिसमें घोटाला होने की शिकायत सीबीआई को मिली थी। सीबीआई ने जांच में 17 लाख रुपये का नुकसान पाया था। इसके बाद सीबीआई ने लखीमपुर खीरी के सीएमओ ऑफिस में तैनात रही प्रशासनिक अफसर हिना खान समेत अन्य को आरोपित बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट ने उसके खिलाफ भी गैर जमानती वॉरंट जारी किए थे। हिना खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही उसने कोर्ट में सरेंडर किया। उसे जमानत दिलाने के लिए उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी को स्वीकार कर लिया।