नई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पाक के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से मेडिकल यानि एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले लोगों के भारत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। काउंसिल ने बुधवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसीलिए पीओके स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित किसी मेडिकल संस्थान को आईएमसी के 1956 के एक्ट के तहत मान्यता की जरूरत पड़ेगी। हमारी तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं दी गई है।
भारत में मेडिकल एजुकेशन संबंधी मानकों को देखने वाली संस्था एमसीआई ने आगे कहा कि पीओके के मेडिकल कॉलेजों से हासिल की गई कोई भी क्वालिफिकेशन भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं पा सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब पाक के कब्जे वाले कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति ने जम्मू-कश्मीर के मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया। जांच में पाया गया कि जिस मेडिकल कॉलेज से उसने डिग्री हासिल की, उसे कोई मान्यता नहीं मिली है। इसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की इस मामले पर बैठक हुई।